| १ |
वनसंरक्षण, वन संवर्धन व विकास तदनुशंगिक बाबींवर आवश्यक ते निर्देशन व मार्गदर्शन करणे . |
| २ |
राज्यशिष्ट्राचार. |
| ३ |
आरागिरणी तपासणी. |
| ४ |
वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे व मासिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे. |
| ५ |
विकास कामांची अंदाजपत्रके मंजूर करणे. |
| ६ |
वन (संवर्धन) अधिनियम,१९८० अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणे. |
| ७ |
माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रथम अपील अर्जावर सुनावणी करणे. |
| ८ |
विभागातील सर्व कर्मचा-यां वर प्रशाशकीय नियंत्रण ठेवणे. |
| ९ |
अधिनस्त विभागीय व वनपरिक्षेत्र कर्यलायांची दफ्तर तपासणी करणे. |
| १० |
क्षेत्रीय कर्मचार्यांकरिता प्रशिक्षणे आयोजित करणे . |
| ११ |
कार्य अयोजनेनुसार वनांचे व्यवस्थापन करणे. |
| १२ |
प्रचार व प्रसिध्दी करणे. |
| १३ |
निवडक संवर्गातिल क्षेत्रीय व कार्यालयीन कर्मचार्यांच्या नेमनुका व बदल्या करणे. |